त्योहार पर मिठाई बेचने वाले दुकानदार सावधान हो जाएं। मिठाई की तय मात्रा में डिब्बे का वजन शामिल कर ग्राहक को कम मिठाई देने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत 10 हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है। बार-बार यही उल्लंघन पकड़े जाने पर जेल की सजा का भी...