महाराष्ट्र में ऑटो, टैक्सी और ऐप-बेस्ड कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता का मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। PIL में नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है।