राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब क्रिमिनल कोर्ट ने CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दे दिया तो वह ‘फंक्टस ऑफिसियो’ (यानी अपना काम पूरा करके अधिकार-मुक्त) नहीं हो जाता। अगर कोर्ट को लगता है…
CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने के बाद कोर्ट ‘फंक्टस ऑफिसियो’ नहीं हो जाता, उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगनी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट




