दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि संबंध टूटने के बाद सहमति से बने रिश्ते को दुष्कर्म या अपहरण का मामला नहीं बनाया जा सकता।