राजस्थान सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट के लिए नई वार्षिक लाइसेंस फीस लागू कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत श्रेणियां घटाकर सरल की गई हैं। अब शुल्क होटल के कमरों, सुविधाओं और रेस्टोरेंट की क्षमता के आधार पर तय होगा।