नगरीय निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत हथियार लेकर घूमने, बिना अनुमति जुलूस, सभा, लाउडस्पीकर और सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर लगाने पर सख्त रोक रहेगी।