जयपुर महानगर प्रथम की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-2 ने एंबुलेंस की टक्कर से मौत के मामले में युवक के परिजनों को 1.47 करोड रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया हैं। परिजनों के दावे पर अधिकरण की न्यायाधीश नुसरत बानो ने चालक बृज किशोर, वाहन स्वामी बचन सिंह और बीमा...



