Generalदोषी द्वारा मुकदमे का खर्च न चुका पाने पर प्रोबेशन रद्द करके उसे जेल नहीं भेजा जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट mediaalgora@gmail.com27 minutes ago01 mins राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दोषी द्वारा मुकदमे का खर्च (प्रॉसिक्यूशन कॉस्ट) न चुका पाना, अपने आप में प्रोबेशन का लाभ रद्द करने और उसे जेल भेजने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस फरजंद अली एक दोषी की… WhatsApp X Telegram Copy Link Post navigation पिछला: जयपुर एयरपोर्ट का नया विंटर शेड्यूल जानें, 1,000 से ज्यादा उड़ानें, बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट फिर शुरू Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
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