जयपुर महानगर प्रथम की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-2 ने एंबुलेंस की टक्कर से मौत के मामले में युवक के परिजनों को 1.47 करोड रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया हैं। परिजनों के दावे पर अ​धिकरण की न्यायाधीश नुसरत बानो ने चालक बृज किशोर, वाहन स्वामी बचन सिंह और बीमा...