राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सर्विस के दौरान विकलांग होने वाले प्रोबेशनरी सरकारी कर्मचारी को ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016’ (RPwD Act) की धारा 20 के तहत सुरक्षा पाने का अधिकार है, और उसे सिर्फ़…
RPwD Act के तहत प्रोबेशनर भी ‘कर्मचारी’, सर्विस के दौरान विकलांगता होने पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट




